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ट्रेन में सफर करने पर आपको मिलता है 10 लाख रु. का इंश्योरेंस, जानिए क्या है ये पॉलिसी...

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अगर ट्रेन में आप सफर करते है तो आपको ट्रेन से जुड़ी जरूरी (Necessary ) बातों को याद रखना चाहिए, जिससे कि आपको सफर में कोई परेशानी न हो. क्या आप जानते हैं कि रेल में सफर के दौरान हर यात्री का 10 लाख तक का बीमा किया जाता है. रेलवे सिर्फ 92 पैसे में 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर देता है. यह फेसिलिटी सभी यात्रियों के लिए है. हालांकि, पैसेंजर को इसे लेने या नहीं लेने का ऑप्शन मिलता है.
तब मिलता है 10 लाख तक का कवर
इंश्योरेंस लेने वाले किसी यात्री की यदि रेल दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी या लीगल उत्तराधिकारी को 10 लाख रुपए तक का कवर इस स्कीम के तहत दिया जाता है. वहीं यदि दुर्घटना में किसी तरह की शारीरिक अक्षमता आ जाती है, तो 7.5 लाख रुपए तक का कवर इसमें मिलता है, थोड़ा-बहुत शारीरिक नुकसान पहुंचा है तो इसमें 2 लाख रुपए तक का कवर है. अगर कोई एक्सीडेंड में आपको शारीरिक चोट लगती है तो आपको उसका मुआवजा मिलता है |
ट्रैवल टाइम तक होती है स्कीम
यह स्कीम सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करने पर ही लागू होती है. IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करने पर पेमेंट होने के पहले इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन पैसेंजर को मिलता है. एक्सीडेंटल कवरेज सिर्फ ट्रैवल टाइम के लिए होता है. इंश्योरेंस लेने पर नॉमिनी की सही डिटेल भरना न भूलें. गलत डिटेल भरने से आपको ही नुकसान होगा |
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इन हालातों में कर सकते हैं क्लेम
ट्रेन में यदि कोई ऐसे हादसे का शिकार होता है, तो उसके नॉमिनी को एक्सीडेंट होने के 4 माह के अंदर-अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इस बारे में बताना होगा. क्लेम एनईएफटी के जरिए मिलेगा. फ्रॉड से जुड़ा कुछ भी मामला हुआ तो इंश्योरेंस के तहत कोई फायदा संबंधित यात्री को नहीं मिलेगा.
ट्रेन में सफर करने पर आपको मिलता है 10 लाख रु. का इंश्योरेंस, जानिए क्या है ये पॉलिसी...